हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से नयी विद्युत की दरें (HP Electricity Tariff) लागू हो गयी हैं। तकरीबन हमेशा ही नया वित्तीय वर्ष शूरु होते ही हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (HPSEBL) द्वारा बिजली की नयी दरें लागू की जाती हैं । इस वर्ष भी HPSEBL द्वारा हिमाचल विद्युत नियामक आयोग (HPERC) से स्वीकृत बड़ी हुई विद्युत दरें (Electricity Tariff) लागू कर दी हैं । इस बार पिछले साल की दरों के हिसाब से हर कैटेगरी के लिए औसतन 1 रुपेय की बढ़ोतरी हुई है परंतु इस बढ़ोतरी को हिमाचल सरकार द्वारा Subsidized कर दिया गया है जिससे हिमाचल के उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ने से बच गया है।
परंतु इस बार के Electricity Tariff में घरेलू उपभोक्ता की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण अपडेट किया गया है जो पहले के टैरिफ में नहीं होता था । नये प्रावधान के अनुसार अब अगर कोई भी घरेलू बिजली का कनैक्शन टीसीपी/नगर पालिकाओं/सरकारी अधिकृत एजेंसियों/वैधानिक प्राधिकारियों की मंजूरी या एनओसी के बिना लगेंगे उन्हे 6.25 रुपेय प्रति यूनिट की दर से बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ेगा और उन्हे किसी भी तरह की सब्सिडि का फायदा नहीं मिलेगा ।
आइए अब हम विस्तृत रूप से जानते हैं की अप्रैल 2024 किस किस विद्युत श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में बढ़ोतरी हुई है ।
HPSEBL द्वारा नए वित वर्ष 2024-25 के लिए नयी विद्युत दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गयी गई हैं। जो आने वाले मई माह में जारी होने वाले बिजली के बिलों (consumption from 1st April 2024) में नजर आएँगी । HPSEBL का विद्युत दरें (Electricity Tariff) उपभोक्ता के विद्युत कनैक्शन की श्रेणी (category) पर निर्भर करता है । एचपीएसईबीएल के टैरिफ में बहुत सारी तरह की उपभोक्ता श्रेणीओं को परिभाषित किया गया है जैसे की घरेलू, व्यवसायिक, कृषि, गैर घरेलू गैर वाणिज्यिक , औद्योगिक, अस्थायी इत्यादि ।
उपभोक्ता श्रेणी विद्युत भार (Electrical load ) के अनुसार उप श्रेणी में विभाजित किया गया है । इस लिए HPSEBL का विद्युत टैरिफ समझना थोड़ा सा जटिल होता है । आपकी सुविधा के लिए लिए हमने हर विद्युत श्रेणी की नयी विद्युत दरों को नीचे दर्शाया है जिसको pdf को आप देख व download कर सकते हैं । अगर फिर भी आपको कुछ समझ न आए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं ।
HP Electricity Tariff FY 2024-25 PDF Download
💡 महत्वपूर्णअपडेट
आपको सूचित किया जाता है कि हिमाचल सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विद्युत कनैक्शन को अप्रैल 2024 से दी जा रही 1 रुपेय प्रति यूनिट (kW /kVA) सब्सिडि को 01.09.2024 से वापिस लेने का निर्णय किया है जिस वजह से अब सितम्बर 2024 से नीचे दी गयी विद्युत श्रेणियों के बिजली के बिल बढ़ने वाले हैं :
1 | गैर-घरेलू – गैर-व्यावसायिक | ₹1.0/यूनिट सब्सिडी वापस। |
2 | व्यावसायिक (5 किलोवाट से अधिक लोड): | ₹1.0/यूनिट सब्सिडी वापस। |
3 | सिंचाई और जल आपूर्ति | ₹1.0/यूनिट सब्सिडी वापस। |
4 | बल्क सप्लाई | ₹1.0/यूनिट सब्सिडी वापस। |
5 | स्ट्रीट लाइटिंग | ₹1.0/यूनिट सब्सिडी वापस। |
6 | अस्थायी सप्लाई | ₹1.0/यूनिट सब्सिडी वापस। |
7 | ईवी चार्जिंग | ₹1.0/यूनिट सब्सिडी वापस। |
8 | रेलवे | ₹1.0/यूनिट सब्सिडी वापस। |
1 रुपेय प्रति यूनिट की सब्सिडी वापिस लेने की HPSEBL की आधिकारिक अधिसूचना आप नीचे दिये लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं :
अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गयी पोस्ट पढ़ें
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