हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के याचिकार्ताओं अपने एक फैसले में बड़ी राहत दी है । कुछ समय पहले HPSEBL में कार्यरत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (अकाउंट) ने हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक याचिका (CWP No.4422 of 2024) दायर की थी जिसमें उन्होने “ताज मोहम्मद और अन्य बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश और अन्य” केस के आधार पर उन्हे भी अनुबंध सेवा से वरिष्ठता, पदोन्नति और पेंशन तथा अन्य लाभ देने की मांग की थी ।
दिनांक 22.05.2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबन्धित याचिका का निपटारा करते याचिकार्ताओं के पक्ष में निर्णय करते हुए हिमाचल विद्युत बोर्ड को 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार करने और निर्णय देने का निर्देश जारी किए जिसमें अनुबंध सेवा काल से याचिकार्ताओं को वरिष्ठता, पदोन्नति और पेंशन के लाभ प्रदान किए जाए और परिणामी लाभों के बकाया को 9% वार्षिक ब्याज के साथ जारी किया जाए ।
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