कई बार हम नया मकान बना लेते हैं या किसी दूसरी जगह रहने चले जाते हैं तो हमें अपने पुराने बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं रहती और उस बिजली के कनेक्शन को कटवाने की जरूरत पड़ती है । इसलिए आज हम न केवल यह जानेगें कि अपना बिजली कनेक्शन कैसे कटवाए? बल्कि यहाँ इस विषय से जुड़ी हर बात हम विस्तार से चर्चा करेंगे जैसे बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए आवेदन कैसे करें, बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए क्या दस्तावेज़ जरूरी हैं , बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए कितना शुल्क लगता है और भी बहुत कुछ।
विद्युत डिस्कनेक्शन दो तरह का होता है एक स्थायी और दूसरा अस्थायी । स्थायी बिजली डिस्कनेक्शन में बिजली सदा के लिए काट दी जाती है और बिजली के मीटर को भी उखाड़ लिया जाता है जबकि अस्थायी बिजली डिस्कनेक्शन में बिजली एक तय समय सीमा के लिए काटी जाती है । आप दोनों तरह के बिजली डिस्कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हमने पिछले लेख में बड़े विस्तार से समझाया था कि बिजली डिस्कनेक्शन के नियम क्या होते हैं और विद्युत डिस्कनेक्शन कितनी तरह का होता है । अगर आप चाहें तो वह लेख नीचे दिये गए लिंक से पहले पढ़ ले ताकि विद्युत डिस्कनेक्शन के नियमों के संबंध में आपको पूरी जानकारी हो जाए ।
बिजली के कनेक्शन को कटवाने के लिए विद्युत उपभोक्ता को अपने विद्युत उपमंडल या कार्यालय में लिखित आवेदन करना होता है । आवेदन करने के लिए हिमाचल विद्युत बोर्ड के निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं जो कि दोनों तरह के डिस्कनेक्शन स्थायी और अस्थायी डिस्कनेक्शन के लिए मान्य है ।
आपकी सुविधा के लिए विद्युत डिस्कनेक्शन के प्रारूप की PDF प्रति नीचे दी गयी है जिसको डाउनलोड कर और सही तरह से भर कर अपने विद्युत कनेक्शन को कटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
(2) बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखे ?
ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजली कनेक्शन कटवाने के आवेदन के लिए आपको ऊपर दिये निर्धारित प्रारूप को ही भर कर आवेदन करना है । आप चाहें तो सादे कागज़ पर प्रथना पत्र लिख कर अपने बिजली को कटवाने का आवेदन कर सकते हैं ।
आवेदन करने के प्राथना पत्र में आपको विद्युत विभाग को साफ -साफ लिखना है कि आप क्यों अपना बिजली का कनेक्शन बंद करना चाहते हैं । बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए एप्लीकेशन हिन्दी में कैसे लिखे इसका उदाहरण आपकी सुविधा के लिए पीडीएफ़ में नीचे दिया है ।
बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए एप्लीकेशन देने से पहले अपने बिजली कनेक्शन की उपभोक्ता विद्युत क्रमांक संख्या (Consumer ID) जरूर सुनिश्चित कर लें क्योंकि कई बार हमारे घर में एक से ज्यादा बिजली के मीटर चल रहे होते हैं अगर हमने कोई गलत कंज्यूमर नंबर आवेदन में दे दिया तो वह मीटर उखड़ सकता है जिसे आप उखाड़ना नहीं चाहते हो ।
अगर आप नहीं जानते कि कंज्यूमर नंबर/विद्युत उपभोक्ता क्रमांक क्या होता है और कैसे आप अपनी उपभोक्ता संख्या पता कर सकते हैं उसके लिए पहले से हमने विस्तृत लेख लिखा है जिसका लिंक नीचे दिया है आप चाहो तो पढ़ सकते हो ।
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(3) बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए क्या दस्तावेज़ जरूरी हैं?
बिजली कनेक्शन कटवाने की एप्लीकेशन के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ विद्युत विभाग के कार्यालय में जमा करवाने होंगे :
- पुराने बिजली बिल की प्रति जिसके कनेक्शन को कटवाना है ।
- पहचान पत्र की प्रति
आप हिमाचल विद्युत बोर्ड की वैबसाइट से ऑनलाइन अपने पुराने बिजली बिल देख व उसकी प्रति डाउनलोड कर सकते हैं ।
(4) बिजली कनेक्शन को कटवाने का आवेदन कोन कर सकता है?
आम तौर पर जिस उपभोक्ता के नाम पर बिजली का कनेक्शन होता है सिर्फ वही अपना बिजली कनेक्शन कटवाने का आवेदन कर सकता है ।
मगर कई बार ऐसा होता है कि बिजली के कनेक्शन बहुत पुराने लगे होते हैं जो आज भी हमारे बुजुर्गों के नाम पर चल रहे होते हैं और वह आज के समय में जीवित नहीं होते । आप चाहें तो उस विद्युत कनैक्शन को अपने नाम पर ट्रान्सफर करवा सकते हैं ।
परंतु यह भी प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा कोई कनेक्शन कटवाना है जो आपके नाम पर नहीं हो तो उस स्थिति में क्या करे ।
हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता (2009) के अनुसार आवेदक की परिभाषा है कि वह कोई भी इंसान जहाँ बिजली कनैक्शन दिया है उस परिसर /घर का वर्तमान कानूनी मालिक या वारिस या क़ब्ज़ेदार या कोई मालिक का अधिकृत प्रतिनिधि हो।
(i) बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए शपथ पत्र:
यानि अगर ऐसा कोई बिजली का कनेक्शन कटवाना है जो आपके नाम पर नहीं है तो आपको उसके लिये उस घर/परिसर पर वर्तमान कानूनी हक़ साबित करना होगा और साथ में एक शपथ पत्र भी भर कर दिया जा सकता है जिसका प्रारूप आपकी सहायता के लिये नीचे दिया है :
(5) बिजली कनेक्शन कटवाने की प्रक्रिया क्या है ?
हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता (2009) के अनुसार जैसे ही उपभोक्ता की तरफ़ से बिजली कनेक्शन कटवाने का आवेदन मिलता है तो :
- विद्युत विभाग को पाँच दिनों के अन्दर उस उपभोक्ता के मीटर की खासतौर पर मीटर रीडिंग ले कर पुराने सभी बकाया समेत अंतिम बिजली बिल बनाना होगा ।
- अंतिम बिजली बिल का भुगतान होने के तुरंत बाद कनेक्शन काट दिया जाएगा।
- मीटर की आख़िरी रीडिंग और स्थायी डिस्कनैक्शन के बीच जितनी भी बिजली खर्च होगी, उसका हिसाब उपभोक्ता द्वारा जमा सुरक्षा राशि से समायोजित किया जा सकता है।
- अंतिम बिल का भुगतान करने पर जो रसीद मिलेगी, वही “नो ड्यूज़ सर्टिफ़िकेट” मानी जाएगी। यानी उसके बाद विद्युत विभाग किसी भी पुराने समय का बकाया/ शुल्क/ पैसा नहीं माँग सकता, सिवाय उन मामलों में जहाँ कम बिलिंग हुई हो, धोखाधड़ी पाई गई हो, या बिना अनुमति बिजली का इस्तेमाल छुपा रह गया हो।
स्थायी डिस्कनैक्शन होने की तारीख़ से एक महीने के भीतर, विद्युत विभाग को उपभोक्ता की बची हुई जमा सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी डिपॉज़िट) को वापिस करना होगा , अगर यह पैसा एक महीने से ज़्यादा देर में लौटाया जाता है तो विद्युत विभाग को उस उपभोक्ता को सालाना 12% के हिसाब से साधारण ब्याज भी देना पड़ेगा।
(6) निष्कर्ष :
हमे उम्मीद है कि पूरा लेख पढ़ने के बाद आपके बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए आवेदन कैसे करें से लेकर बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए दस्तावेज़ , शुल्क और पूरी प्रक्रिया के मामले में आपको कोई भी शंका नहीं रहेगी । फिर भी इस विषय में कोई आपका प्रश्न या शंका हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं । हम आपकी पूरी सहायता करेंगे ।
लेख स्त्रोत : HP Electricity Supply Code 2009 and HPSEBL Sales Manual (Revised up to 17.10.2017)
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(7) FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ):
बिजली कनेक्शन कटवाने में कितना समय लगता है?
हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता (2009) के अनुसार उपभोक्ता से स्थायी डिस्कनेक्शन का आवेदन प्राप्त होने के पश्चात पाँच दिनो के अंदर विद्युत विभाग को फ़ाइनल बिल बनाना होता है जैसे ही फ़ाइनल बिल का भुगतान होगा बिजली कनेक्शन तुरंत काटने का प्रावधान है ।
बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए कितना शुल्क लगता है?
हिमाचल में स्थायी स्थायी डिस्कनेक्शन का शुल्क सभी तरह की विद्युत श्रेणियों के लिए 250/- रुपेय है अस्थायी डिस्कनेक्शन का शुल्क श्रेणियों के हिसाब से अलग – अलग है ।
क्या बिजली विभाग डिस्कनेक्शन के बाद भी बकाया बिल भेज सकता है?
हां, कुछ मामलों में डिस्कनेक्शन के बाद बिल भेजा जा सकता है जैसे पूर्व में कम बिलिंग हुई हो या बिजली चोरी हुई हो जैसे मामलों में स्थायी डिस्कनेक्शन के बाद भी रिकवरी की जा सकती है ।
बिना नोटिस दिए बिजली कैसे काटी जा सकती है? क्या यह कानूनी है?
जी हाँ लेकिन सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही बिना नोटिस बिजली काटी जा सकती है । अन्यथा नियमों के अनुसार उपभोक्ता की बिजली काटने से पहले उसको नोटिस देना अनिवार्य है।
बिजली कनेक्शन कटवाने के बाद सिक्योरिटी जमा वापसी कितने दिनों में होती है?
नियम अनुसार डिस्कनेक्शन के एक महीने के भीतर सुरक्षा राशि लौटानी होती है, और देर होने पर 12% वार्षिक ब्याज भी देना पड़ता है।
बिजली कनेक्शन कटवाने के बाद “नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट” कैसे और कब मिलता है?
HP Electricity Supply Code 2009 नियमों के अनुसार अंतिम बिल का भुगतान करने पर जो रसीद मिलेगी, वही “नो ड्यूज़ सर्टिफ़िकेट” मानी जाएगी।
अगर मेरा कनेक्शन मेरे नाम नहीं है, क्या मैं इसे कटवा सकता हूँ?
हाँ, यदि आप कानूनी मालिक, वारिस, कब्जेदार या अधिकृत व्यक्ति हैं—तो शपथ-पत्र और दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
क्या बिजली डिस्कनेक्शन को फिर से जोड़ा जा सकता है? कैसे?
पुन: कनेक्शन के लिए आमतौर पर नये आवेदन, शुल्क भुगतान और दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होती है।
बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, क्या ई-स्टाम्प जरूरी होता है? मुझसे शपथ पत्र के साथ ही ई-स्टाम्प भी माँगा गया था। 30 दिसंबर 2024 को नाम बदलने का पत्र बिजली विभाग को सौंपा था जो कई बार ऑफिस के चक्कर काटने पर और बार-बार अनुपयुक्त सलाह के कारण जून 2025 में विभाग द्वारा बदला गया था। एक केटेगरी चेंज का प्रार्थना पत्र भी साथ में ही दिया था जो अभी 20 अगस्त के आस पास बदला गया था। विभाग के कर्मचारियों द्वारा टालमटोल करते रहने के कारण आठ महीने में मुझे कम से कम 20 चक्कर लगाने पड़े थे। शिकायत करने और अंत में विभाग में जा कर अधिकारी के सामने अड़े रहने के बाद ही काम पूरा हो पाया था।
A&A Form के साथ स्टाम्प पेपर अनिवार्य है । परंतु शपथ पत्र के साथ या किसी भी प्रकार का एफ़िडेविट अनिवार्य नहीं है । शपथ पत्र सादे कागज़ में भी दिया जा सकता है ।