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2024 में अब बिजली कनैक्शन लेना हुआ महंगा:हिमाचल में IDC चार्ज में भारी वृद्धि 😱

अगर आप आने वाले दिनों में नया बिजली का कनैक्शन लेने की सोच रहे हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में अब बिजली के नये कनैक्शन लेना थोड़ा महंगा पड़ सकता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग(HPERC) द्वारा एचपीएसईबीएल की सिफ़ारिशों को मंजूर करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज (IDC) में बढ़ोतरी की मंजूरी मिल गयी है । जिससे अब नए बिजली के कनैक्शन लेने की लागत 20% से 30% तक बढ़ जाएगी । जानिये अब नया बिजली का कनैक्शन लेते समय कितना बोझ आपकी जेब पर पड़ेगा ।

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ध्यान रहे पहले 20KW तक के लोड के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज (IDC) नहीं लगते थे और 20 केवीए से ऊपर के लोड की कांट्रैक्ट डिमांड के लिए 200 रुपेय प्रति KVA के हिसाब से फ्लैट रेट लगता था । लेकिन अब नये आदेश लागू होने बाद इन IDC चार्जेज में अच्छी ख़ासी बढ़ोतरी हुई है । अब दिनाँक 05.06.2024 के बाद नये विद्युत कनैक्शन लेने के लिए या लोड अथवा कांट्रैक्ट डिमांड बढ़ाने पर कितने IDC चार्जेज लगेंगे उसका ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्रमांक उपभोक्ता श्रेणी IDC Normative Rates 2024 (for Single part consumer)
1बीपीएल परिवारों को 2 किलोवाट तक कनेक्टेड लोड तक घरेलू आपूर्ति के लिए₹ 0
2बाकी सभी श्रेणी के उपभोक्ता के पहले 5 किलोवाट (KW) तक के कनेक्टेड लोड के लिए ₹ 100-/ प्रति किलोवाट (या उसका भाग)
3अगले 5 किलोवाट (KW) के कनेक्टेड लोड के लिए ₹ 200/- प्रति किलोवाट (या उसका भाग) जिससे कनेक्टेड लोड 5 किलोवाट से अधिक हो जाता है
4 शेष 10 किलोवाट से अधिक कन्नेक्टेड लोड के लिए₹ 400/- प्रति किलोवाट (या उसका भाग) जिससे कनेक्टेड लोड 10 किलोवाट से अधिक हो जाता है

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज (IDC) की सिंगल पार्ट टैरिफ (<=21KVA) के उपभोक्ता के लिए गणना का उदाहरण :

वह उपभोक्ता जिनका विद्युत भार या कन्नेक्टेड लोड 20 KW तक या उससे कम होता है या कांट्रैक्ट डिमांड 21 KVA से कम होती है, उस उपभोक्ता को सिंगल पार्ट टैरिफ (Single part tariff) उपभोक्ता कहते हैं । मान लीजिये एक उपभोक्ता को अगर 13KW तक के लोड के लिए नया विद्युत कनैक्शन का आवेदन करना है तो उसको कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज (IDC) का भुगतान करना पड़ेगा उसकी गणना करना सीखते है :

  1. यहाँ उपभोक्ता 13KW लोड के लिए आवेदन करना चाहता है ।
  2. तो पहले 5 KW तक के लोड के लिए ऊपर दी गयी सारणी के क्रमांक 2 के हिसाब से 100/- रूपये प्रति किलो वाट के हिसाब से राशि बनी ₹ 500 /- (5*100=500)
  3. अब उसके अगले 5 KW के लोड के लिए ऊपर दी गयी सारणी के क्रमांक 3 के अनुसार 200/- रुपेय प्रति किलो वाट के हिसाब से राशि बनी ₹ 1000/– (5*200=1000)
  4. ध्यान रहे उपभोक्ता कुल 13 KW तक के लोड के लिए आवेदन करना चाहता है और अब तक हम उसके 10KW तक के IDC चार्जेस की गणना कर चुके हैं अब 10KW से ऊपर शेष बचे 3 KW लोड के लिए IDC की गणना करना बाकी है । तो ऊपर दी गयी सारणी के क्रमांक 4 के अनुसार बचे हुए 3 KW के लिए 400 रुपेय प्रति किलोवाट के हिसाब से राशि बनेगी ₹ 1200/- (3*400=1200)
  5. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज (IDC) की कुल देय राशि का जोड़ बनता है = ₹ 500+₹ 1000+₹ 1200= ₹2700/-

तो देखा अपने अब 2024 में सिंगल पार्ट टैरिफ के उपभोक्ता को 13KW लोड के ₹2700/- (IDC) चार्जेज का भुगतान करना पड़ेगा जबकि पहले इसी लोड के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज (IDC) के लिए कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता

टू-पार्ट टैरिफ (>=21 KVA) के उपभोक्ता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज (IDC) की मानक दरें (IDC Normative Rates 2024)

वह उपभोक्ता जिनका विद्युत भार या कन्नेक्टेड लोड 20 KW ज्यादा हो या कांट्रैक्ट डिमांड 21 KVA या उससे ज्यादा होती है वह उपभोक्ता को टू -पार्ट टैरिफ (Two part tariff) उपभोक्ता कहलाता है ।

क्रमांकउपभोक्ता श्रेणी IDC Normative Rates 2024 (for Two Part Consumer)
1पहले 30 KVA की कांट्रैक्ट डिमांड के लिए ₹ 600 -/ प्रति केवीए (या उसके भाग के लिए )
2अगले 20 KVA की कांट्रैक्ट डिमांड के लिए ₹ 900/- प्रति केवीए (या उसका भाग) जिसके द्वारा कांट्रैक्ट डिमांड 30 केवीए से अधिक है ।
3अगले 50 KVA की कांट्रैक्ट डिमांड के लिए ₹ 1700 /- प्रति केवीए (या उसका भाग) जिसके द्वारा कांट्रैक्ट डिमांड 50 केवीए से अधिक होती है ।
450 केवीए के बाद की शेष कांट्रैक्ट डिमांड के लिए ₹ 2500/- प्रति केवीए (या उसका भाग) जिसके द्वारा कांट्रैक्ट डिमांड 100 केवीए से अधिक है ।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज (IDC) की टू पार्ट टैरिफ (<=21KVA) के उपभोक्ता के लिए गणना का उदाहरण :

  1. इस उदाहरण में उपभोक्ता 105 KVA तक की कांट्रैक्ट डिमांड के लिए विद्युत कनैक्शन का आवेदन करना चाहता है
  2. तो ऊपर दी गयी सारणी के क्रमांक 1 के अनुसार पहली 30 केवीए के लिए 600/- रुपेय के हिसाब से IDC की राशि बनेगी 18000/- रुपेय (600*30=18000)
  3. अब अगले 20 केवीए के लिए ऊपर दी गयी सारणी के क्रमांक 2 के अनुसार 900/- रुपेय प्रति केवीए के हिसाब से IDC की राशि बनेगी 18000/- रुपेय (20*900=18000)
  4. अभी तक कुल 105 केवीए की कांट्रैक्ट डिमांड में से हम 50 केवीए तक की कांट्रैक्ट डिमांड के लिए IDC की गणना कर चुके हैं । अब ऊपर दी गयी सारणी के क्रमांक 3 के अनुसार अगले 50 केवीए की कांट्रैक्ट डिमांड के लिए ₹ 1700 /- प्रति केवीए की दर से राशि बनेगी 85000 रुपेय (50*1700)
  5. अब तक हमने 100 केवीए तक के लिए IDC राशि की गणना कर ली है अभी कुल 105 केवीए में से 5 केवीए तक की गणना करना बाकी है । इस लिए ऊपर दी गयी सारणी के क्रमांक 4 के अनुसार 100 केवीए से ऊपर बची हुई शेष 5 केवीए की कांट्रैक्ट डिमांड के लिए IDC राशि बनेगी 12500/- रुपेय (5*2500)
  6. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज (IDC) की कुल देय राशि का जोड़ बनता है = ₹ 18000 + ₹ 18000 +₹ 85000 +₹12500 = ₹ 133500/-

तो देखा आपने उदाहरण के अनुसार अब 2024 में टू – पार्ट टैरिफ के उपभोक्ता को 105 KVA की कांट्रैक्ट डिमांड के लिए अब ₹ 1,33,500/- का (IDC) चार्जेज का भुगतान करना पड़ेगा जबकि पहले इसी कांट्रैक्ट डिमांड के लिए उसको पुरानी IDC की दरों के अनुसार से 200/- प्रति केवीए की फ्लैट दर के हिसाब से सिर्फ 21000/- रुपेय का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज (IDC) के लिए भुगतान करता पड़ता

ध्यान रखने योग्य जरूरी बात :-

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (HPERC) के आदेश में यह बात बिलकुल साफ लिखी है कि यह नये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज (IDC) दिनाँक 05.06.2024 से लेकर दिनांक 31.03.2025 तक प्रभावी रहेंगे और दिनाँक 05.06.2024 से पहले जो भी डिमांड नोटिस IDC के लिए जारी किए गए हैं उन्हे फ़ाइनल माना जाएगा और उनसे नये IDC की दरों के हिसाब से कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी।

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