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बिजली चोरी की सूचना देने पर पाएं नकद इनाम – जानें कैसे ?

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बिजली चोरी रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (HPSEBL) जैसी विद्युत वितरण कंपनियाँ कई तरह के कदम उठाती है तथा कई तरह की योजनाएँ भी चलाती हैं । इसी तरह बिजली चोरी को रोकने के लिए HPSEBL 2 तरह की नकद पुरस्कार योजना चलाती है जिसमें बिजली की चोरी की सूचना देने वाले को नकद पुरस्कार मिलता है। इस लेख में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे इसलिए हमारे साथ बने रहें ।

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बिजली चोरी एक ऐसी समस्या है जिससे भारत जैसे कई विकासशील देशों के साथ -साथ विकसित देश भी जूझ रहे हैं देश जूझ रहे हैं । विकिपीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में बिजली की चोरी की वजह से सालाना लगभग 9600 हजार करोड़ का घाटा होता है ।

वहीं International Journal for Legal Research & Analysis की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे विकासशील देशों में लगभग 50 प्रतिशत तक उत्पादित बिजली की चोरी हो जाती है जिससे विद्युत वितरण कंपनियों के घाटे बढ़ते हैं और सालाना अरबों रुपयों का नुकसान होता है। इसीलिए बिजली चोरी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और कानून में इसके लिए सजा व जुर्माने का प्रावधान है।

क्या बिजली चोरी की सूचना देने पर कोई नकद पुरस्कार मिलता है ?

जी हाँ, बिजली चोरी की समस्या से निपटने के लिए विद्युत वितरण कंपनियाँ बिजली चोरी की सूचना देने वाले को नकद पुरस्कार देने की योजना चलाती हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (HPSEBL) भी बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए दो तरह की नकद पुरस्कार की योजना चलाती है ।

एक योजना आम जनता के लिए है दूसरी योजना HPSEBL के कर्मचारिओं के लिए है जिसमें बिजली चोरी की पुख्ता जानकारी देने पर नकद इनाम मिलता है ।

विद्युत चोरी की सूचना देने पर HPSEBL द्वारा कितना नकद पुरस्कार मिलता है ?

जैसा की हम पहले बता चुके हैं की HPSEBL द्वारा बिजली की चोरी की सूचना देने वालों को नकद पुरस्कार देने के लिए 2 तरह की योजनाएँ चलायी जाती है जिसका विवरण HPSEBL के Revised Sales Manual की इन्सट्रक्शन क्रमांक 46 में दिया गया है जिसको हम आसान भाषा में समझेंगे ।

नकद पुरस्कार योजना : 1

यह योजना आम जनता के साथ-साथ उन HPSEBL के कर्मचारिओ के लिए भी है जो ऐसे अपराधों का पता लगाने के प्रभारी नहीं हैं। इस योजना में अगर बिजली चोरी की सूचना पर बिजली चोरी पकड़ी जाती है और एचपीएसईबीएल को अतिरिक्त राजस्व वसूली होती है तो उस व्यक्ति को निम्नलिखित नियमानुसार नकद पुरस्कार मिलेगा :

क्रमांक कनैक्शन श्रेणी नकद पुरस्कार राशि
1घरेलू और सिंगल फेस व्यावसायिक,गैर घेरलु व्यावसायिक कनैक्शन , अस्थायी विद्युत कनैक्शन 10% वसूल की गई राशि का
2घरेलू कनैक्शन को छोड़ कर सभी तरह के 3 फेस कनैक्शन 15% वसूल की गई राशि का
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“ध्यान रहे इस योजना के अंतर्गत ईनाम तभी दिया जायेगा जब बिजली चोरी का इल्ज़ाम पूरी तरह स्थापित (established) हो जायेगा बिजली चोरी के लिए लगाए गए जुर्माने को पूरी तरह से वसूल कर लिया जायेगा ।”

नकद पुरस्कार योजना : 2

यह योजना केवल एचपीएसईबीएल में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए है जिनको बिजली चोरी का पता लगाने का कार्यभार सोपां गया होता है । यह कर्मचारी अगर बिजली चोरी पकड़ने में कौशल और चतुराई का प्रदर्शन करते हैं तो वह इस नकद पुरस्कार योजना के पात्र होंगे और निम्नलिखित नियमानुसार नकद पुरस्कार मिलेगा

क्रमांक कनैक्शन श्रेणी नकद पुरस्कार राशि
1घरेलू और सिंगल फेस व्यावसायिक,गैर घेरलु व्यावसायिक कनैक्शन , अस्थायी विद्युत कनैक्शन वसूल की गई राशि के 10% का अधिकतम 50% तक
2घरेलू कनैक्शन को छोड़ कर सभी तरह के 3 फेस कनैक्शन वसूल की गई राशि के 15% का अधिकतम 50% तक

“ध्यान रहे इस योजना के अंतर्गत अगर दो या दो से अधिक कर्मचारियों द्वारा बिजली चोरी का पता लगाया जाता है तो नकद ईनाम की राशि उनके बीच कैसे बटेंगी इसका निर्णय हिमाचल विद्युत बोर्ड के निदेशक (ऑपरेशन) और निदेशक (एफ एंड ए) द्वारा लिया जायेगा । और इस पुरस्कार राशि को पूरी तरह अनुग्रह राशि (Ex-gratia) माना जायेगा ।

योजना 2 के तहत कर्मचारी नकद पुरस्कार के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं ?

जो HPSEBL के कर्मचारी इस योजना के तहत अपने आप को नकद पुरस्कार का पात्र मानते है वो सीधे अपने आवेदन निदेशक (ऑपरेशन) को नाम सहित जमा करवा सकते है । दोनों योजनाओं में सारे निर्णय एचपीएसईबीएल के निदेशक (ऑपरेशन) और निदेशक (एफ एंड ए) द्वारा लिए जाएंगे।

क्या बिजली चोरी की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी ?

जी हाँ HPSEBL के Revised Sales Manual की इन्सट्रक्शन क्रमांक 46.2.3 में यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि बिजली चोरी की सूचना देना वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी । यहाँ तक की उसकी पहचान का खुलासा HPSEBL के उस अधिकारी से भी नहीं किया जाएगा जिसे जाँच के लिए नियुक्त किया जाएगा ।

विद्युत चोरी की सूचना देने पर HPSEBL द्वारा कम से कम कितना नकद पुरस्कार मिलना पक्का है ?

ऐसा प्रावधान है की अगर बिजली चोरी की सूचना से HPSEBL को कोई भी अतिरिक्त राजस्व नहीं आता है तो भी सूचना देने वाले व्यक्ति को 300 रुपेय तक का न्यूनतम इनाम बिजली चोरी का पता लगने के एक माह के भीतर दिया जा सकता है ।

नकद पुरस्कार हेतु विद्युत चोरी की सूचना किस अधिकारी को दी जा सकती है ।

नकद पुरस्कार हेतु विद्युत चोरी की सूचना निम्नलिखित अधिकारियों को दी जा सकती है :

  1. निदेशक (ऑपरेशन), एचपीएसईबीएल, विद्युत भवन, शिमला।
  2. निदेशक (एफ एंड ए), एचपीएसईबीएल, विद्युत भवन, शिमला।
  3. मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक), एचपीएसईबीएल, विद्युत भवन, शिमला

बिजली चोरी की सूचना ऊपर दिये गए अधिकारियों को किसी भी कार्य दिवस पर उनके कार्यालय में दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से भी सौंपी जा सकती है।

निष्कर्ष

HPSEBL ने बिजली चोरी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए दो अलग-अलग नकद पुरस्कार योजनाएँ लागू की हैं। आम जनता और अपने कर्मचारियों दोनों को प्रोत्साहित करके, HPSEBL ऐसी गतिविधियों से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना चाहता है। आम जनता को वसूली गई राशि का 15% तक प्राप्त हो सकता है और भले ही बिजली चोरी की सूचना से राजस्व वसूली न भी हो, तब भी सूचना देने वाले को 300 रुपये तक का न्यूनतम इनाम सुनिश्चित है।

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